Pan Card Aadhaar Card Link: वर्तमान नियमों के अनुसार आपको अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार संख्या लिंक करना आवश्यक है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार यदि दोनों लिंक नहीं हैं तो उनके पैन कार्ड `निष्क्रिय` हो सकते हैं. परिणामस्वरूप आप वित्तीय लेनदेन करने में असमर्थ रहेंगे.
निष्क्रिय हो जाएंगे पैन
दरअसल, वर्तमान नियमों के अनुसार आपको अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार संख्या लिंक करना आवश्यक है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार यदि दोनों लिंक नहीं हैं तो उनके पैन कार्ड ‘निष्क्रिय’ हो सकते हैं. परिणामस्वरूप आप वित्तीय लेनदेन करने में असमर्थ रहेंगे. जबकि बिना जुर्माना चुकाए दोनों को जोड़ने की समय सीमा बीत चुकी है, फिर भी लोग 1000 रुपये का जुर्माना देकर पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं.
इनकम टैक्स पोर्टल पर पैन और आधार को लिंक करने पर जुर्माना कैसे भरें?
अगर कोई अब अपने पैन और आधार को लिंक करना चाहता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. एनएसडीएल पोर्टल पर भुगतान करने के लिए चालान संख्या आईटीएनएस 280 का उपयोग करके इसे पूरा किया जा सकता है. आयकर विभाग की Tax Information Network website (अन्य प्राप्तियां) पर प्रमुख शीर्ष 0021 (कंपनियों के अलावा अन्य आयकर) और लघु शीर्ष 500 के साथ चालान संख्या आईटीएनएस 280 का उपयोग करके लेट फीस का भुगतान किया जा सकता है.
ये है आखिरी तारीख
वहीं आयकर विभाग ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा भी कुछ वक्त पहले बढ़ाई थी. जिन करदाताओं ने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए 30 जून 2023 तक ऐसा कर लें. भारत के आयकर विभाग ने प्रत्येक निवासी के लिए दोनों पहचान पत्रों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है
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